भोपाल: मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर बड़ी खबर है। राज्य सरकार 27 प्रतिशत रिजर्वेशन देने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगी। गुरुवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हाई लेवल मीटिंग के बाद यह ऐलान किया। सरकार का मानना है कि ओबीसी वर्ग को पूरा न्याय मिलना चाहिए। इसके लिए वो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लंबित याचिकाओं का जल्द निपटारा चाहती है।मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार ओबीसी को 27% आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस मामले पर लॉ डिपार्टमेंट और जीएडी के साथ लंबी चर्चा हुई है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला लिया गया। सीएम ने एडवोकेट जनरल को सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं।
आरक्षण को लेकर सीएम मोहन का कहना
इसे लेकर सीएम मोहन यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि हम ओबीसी को 27% आरक्षण देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखेंगे। फिर जो भी कोर्ट का निर्णय होगा वह सर्वमान्य होगा।
कुछ लोग फैला रहे भ्रम- सीएम मोहन
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने साफ किया कि सरकार की मंशा ओबीसी को न्याय दिलाना है। जैसे ही अदालत का फैसला आएगा वैसे ही सरकार उसे तुरंत लागू करेगी। सीएम का कहना है कि कुछ लोग अदालती फैसलों को लेकर भ्रम फैला रहे हैं। सरकार पहले ही हाईकोर्ट में अपना पक्ष रख चुकी है। लेकिन लंबित याचिकाओं और कानूनी अड़चनों के कारण आरक्षण लागू नहीं हो सका। अब सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील करके इस मामले का जल्द समाधान चाहती है।