मध्य प्रदेश में शराब की नई दुकान तो कोई नहीं खुलेगी लेकिन मिनी बार खोले जा सकेंगे। यहां केवल बीयर, वाइन और रेडी टू ड्रिंक मिलेंगे। शराब पिलाना प्रतिबंधित रहेगा। दस प्रतिशत से कम अल्कोहल वाले विदेश के पेय ही यहां दिए जा सकेंगे।
इसके लिए लाइसेंस शुल्क बार से आधा रहेगा यानी बार का शुल्क 20 लाख रुपये है तो इसके लिए दस लाख रुपये देने होंगे। इसके साथ ही पवित्र शहरों में शराब दुकानें बंद होने से राजस्व की जो क्षति होगी, उसकी भरपाई का प्रयास शहरी सीमा की अन्य दुकानों का नवीनीकरण शुल्क बढ़ाकर करने का प्रयास किया जाएगा।